जमकर बचेगा Tax! बस सैलरी में ये 5 अलाउंस शामिल करा लें, कंपनी नहीं काट पाएगी टैक्स, ये है पूरी लिस्ट
Income Tax Saving Tips: हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे टूल्स, जिससे पैसा आपकी जेब में ही रहे और टैक्स भी न कटे. जानिए कौन-कौन से हैं वो 5 Allowances
Income Tax Saving Tips: इनकम टैक्स.. ये शब्द सुनते ही लगता है, बस किसी तरह ये ना कटे. सैलरीड क्लास के लिए सबसे बड़ी मार इनकम टैक्स (Income Tax) के तौर पर पड़ती है. लेकिन, इन्वेस्टमेंट इस टैक्स को बचाने (Tax Savings) का सबसे बड़ा हथियार है. कई इन्वेस्टमेंट टूल्स (Investment tools) टैक्स बचाने में मदद करते हैं. लेकिन, पैसा चाहे इन्वेस्टमेंट में जाए या फिर टैक्स कट जाए दोनों स्थितियों में पैसा आपकी जेब में नहीं रहता. इसलिए जरूरी है कुछ ऐसे टूल्स ही जिससे पैसा आपकी जेब में ही रहे और टैक्स भी नहीं कटा. ऐसे ही 5 अलाउंस (allowances) को अपनी सैलरी में शामिल कराएं, जिनसे आपकी सैलरी से जमकर Tax बचेगा.
आइए जानते हैं ऐसे ही 5 अलाउंस के बारे में, जिन्हें अगर सैलरी में शामिल कर लिया जाए तो आपके ढेर सारे पैसों पर टैक्स बच जाएगा.
1- फूड कूपन
काफी कंपनीज में फूड कूपन या मील वाउचर या Sodexo कूपन देती हैं. इसका इस्तेमाल खाने के लिए किया जा सकता है. इसमें रोजाना 100 रुपए तक के कूपन ले सकते हैं. कुछ कंपनियां पेटीएम फूड वॉलेट में भी इसे क्रेडिट कर रही हैं. कूपन को रीइम्बर्समेंट कैटेगरी में शामिल किया जाता है. कंपनी रोजाना दो बार खाना-खाने के लिए 50 रुपए प्रति मील के हिसाब से 100 रुपए देती है. इस तरह आपको 26,400 रुपए का फायदा हो सकता है.
2- लीव ट्रैवल अलाउंस
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कंपनियां अपने कर्मचारियों को लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) देती हैं. इसका फायदा भी आप ITR फाइल करते वक्त उठा सकते हैं. अपनी सर्विस के दौरान कहीं घूमने जाने के लिए ये अलाउंस दिया जाता है. आप चार साल में 2 बार लंबे टूर पर घूमने जा सकते हैं. इस टूर के पूरे खर्च पर एक लिमिट तक आप टैक्स छूट ले सकते हैं. ये लिमिट आपके LTA के बराबर हो सकती है. कंपनी HR से बात करके आप सैलरी में लीव ट्रैवल अलाउंस जुड़वा सकते हैं.
3- ट्रैवल या कन्वेंस अलाउंस
ट्रांसपोर्ट भत्ता या ट्रैवल अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस, ऑफिस टाइम पर ऑफिस के काम से ट्रैवल करने के लिए ये अलाउंस दिया जाता है. कंपनी यह अलाउंस आपको घर से ऑफिस आने-जाने के लिए देती है. ये अलाउंस भी आपकी सैलरी का हिस्सा होता है, लेकिन अगर आप इसे अलाउंस की तरह लेते हैं तो उस पर आप टैक्स छूट पा सकते हैं. कन्वेंस अलाउंस को रीइम्बर्समेंट की तरह ले सकते हैं. ऐसे रीइम्बर्समेंट पर टैक्स नहीं लगता बल्कि, इसे टैक्सेबल सैलरी में भी शामिल नहीं किया जाता.
4- हाउस रेंट अलाउंस
हाउस रेंट अलाउंस अधिकतर कंपनियां अपने कर्मचारियों को देती हैं. यह आपकी बेसिक सैलरी का 40-50 फीसदी तक होता है. आईटीआर फाइल करते वक्त हाउस रेंट अलाउंस की रकम पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है. ऐसे में अगर आपकी कंपनी हाउस रेंट अलाउंस नहीं देती है तो कंपनी के HR से बात करके टैक्स बचा सकते हैं.
5- कार मेंटेनेंस अलाउंस
कईं कंपनियां कर्मचारियों को कार मेंटेनेंस अलाउंस देती हैं. इसमें कर्मचारी को कार मेंटेनेंस, पेट्रोल-डीजल का खर्च और ड्राइवर की सैलरी दी जाती है. इसमें हर महीने टैक्स छूट मिल सकती है. इसे भी बतौर रीइम्बर्समेंट लिया जा सकता है. इस अलाउंस की मदद से अपनी कुछ अतिरिक्त सैलरी पर टैक्स बचाने का मौका मिलता है.
06:25 PM IST